Sarkari Yojana : बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वे अपने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए है जिससे कि वे भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और आत्मनिर्भर बन पाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए शुरू की है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को कुल दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत जरूरतमंदों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दो लाख रुपये दिए जाएंगे। जिससे चयनित लाभुकों को व्यवसाय से संबंधित जरुरी उपकरण, मशीन व अन्य सामान खरीदने में सहायता होगी। ये राशि उन्हें तीन किस्तों में दी जाएगी। इनमें पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद रॉ-मेटेरियल व अन्य सामान की खरीदारी के लिए दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपये दिए जाएंगे। फिर सभी कार्य पूर्ण होने के बाद अंतिम किस्त कार्यशील पूंजी के रूप में 50 हजार रुपये और दिए जाएंगे।

इस योजना के लिए लाभुकों का चयन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। योजना में ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद जिला अनुश्रवण समिति इसकी जांच करेगी। उसके बाद जांच में सब सही पाए जाने पर आवेदकों का अंतिम चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम किया जाएगा। इसके बाद चयनित लाभुकों के खाते में संबंधित व्यवसाय लगाने के लिए पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।

🔹 किस्तों का वितरण :
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पहली किस्त – ₹50,000: व्यवसाय शुरू करने की बुनियादी जरूरतों के लिए
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दूसरी किस्त – ₹1,00,000: रॉ मटेरियल और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए
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तीसरी किस्त – ₹50,000: कार्यशील पूंजी के रूप में जब व्यवसाय शुरू हो जाए
🔹 चयन प्रक्रिया:
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। आवेदन के बाद जिला अनुश्रवण समिति द्वारा जांच की जाती है और कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से योग्य लाभार्थियों का चयन किया जाता है। चयन के बाद पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।
🔹 किन-किन उद्योगों के लिए मिलेगा लाभ?
इस योजना के अंतर्गत 62 प्रकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे:
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आटा, बेसन, सत्तू, पापड़, अचार, जैम-जेली जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,
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फर्नीचर, बांस, दरवाजा-खिड़की, POP जैसे निर्माण संबंधी कार्य,
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मोमबत्ती, डिटर्जेंट, बिंदी, कृषि उपकरण निर्माण,
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सेवा आधारित उद्योग जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड वस्त्र, ढाबा, कसीदाकारी, मिट्टी के बर्तन, चूड़ी उद्योग आदि।
🔹 योजना के लिए पात्रता :
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उम्र: 18 से 50 वर्ष।
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आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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मासिक पारिवारिक आय ₹6000 से कम होनी चाहिए।
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पहले से किसी सरकारी उद्यमी योजना से लाभ प्राप्त व्यक्ति पात्र नहीं होंगे ।
🔹 आवश्यक दस्तावेज:
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आधार कार्ड,
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निवास प्रमाण पत्र,
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आय प्रमाण पत्र,
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आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किए जाएंगे ।

