परिवहन कार्यालय । विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डिफाल्टर ट्रैक्टर ट्रेलर के संचालकों को सर्व क्षमा योजना के तहत एक मुश्त राशि जमा करके उस वाहन पर देय सभी प्रकार के कर एवं अर्थदंड से मुक्त कर दिया जाएगा। यदि उक्त वाहन संचालक को पर नीलाम पत्र वाद यानी सर्टिफिकेट केस दर्ज है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के परिवहन एवं गैर परिवहन वाहन संचालक जिन्होंने कई वर्षों से पथ कर, हरित कर सहित अन्य प्रकार के कर को जमा नहीं किया है। वैसे वाहन संचालक वाहनों पर लगने वाले अर्थदंड का एक मुश्त 30 प्रतिशत राशि जमा कर अर्थ दंड से मुक्त हो सकेंगे।
डिफाल्टर वाहन मालिकों की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती है। डीटीओ विवेक चंद्र पटेल ने बताया कि वाहन ऑपरेटर सर्वक्षमा योजना का लाभ 31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं। डीटीओ ने बताया कि विभिन्न कारणों से जिले में 93 परिवहन, गैर परिवहन वाहन, टैक्टर- टेलर, बैट्री चालित वाहन स्वामी द्वारा समय पर कर राशि जमा नहीं किया गया है। जिस कारण वे टैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं। ऐसे टैक्स डिफाल्टर वाहन ऑपरेटरों के लिए विभाग ने सुनहरा अवसर दिया है। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व क्षमा योजना को फिर से लागू कर जिले में निबंधित कर प्रमादी यानी टैक्स डिफॉल्टर को लाभ देने का निर्देश दिया है।
समस्तीपुर परिवहन विभाग ने जिले में सभी प्रकार के वाहनों का रोड टैक्स, अस्थाई रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं कृषि व व्यापार टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लेते हुए वन टाइम सेटलमेंट यानी सर्व क्षमा योजना की शुरुआत की है। जिससे डिफाल्टर वाहन संचालकों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परिवहन सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को गाड़ी के माडल के अनुसार बकाया कर में राहत दी गयी है। कुछ वाहन को एक मुश्त राशि देने की बात कही गयी है। तो कुछ में मूल टैक्स के अतिरिक्त उस पर लगे अर्थदंड में 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी है। इस संबंध में डीटीओ विवेक चंद्र पटेल ने बताया कि टैक्स डिफाल्टर वाहनों के मालिकों के लिए विभाग के द्वारा सर्वक्षमा योजना शुरू किया गया है। डीटीओ ने बताया कि समस्तीपुर जिले में कुल 93 वाहन ऑपरेटर टैक्स डिफाल्टर घोषित किये गये है। 93 टैक्स डिफाल्टर वाहन ऑपरेटरों पर 19.19 लाख का टैक्स बकाया है।