बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्त जल्द होगी। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 विशेष विद्यालय अध्यापक के पद हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 1745 रिक्त पद हैं।

नियुक्ति के संबंध में शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को गाइडलाइन भेज दी है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से बहाली के लिए विज्ञापन जल्द जारी करने का अनुरोध किया है।

बीपीएससी से पिछले दिनों स्कूलों में हुई विद्यालय अध्यापकों की नियुकि की तर्ज पर ही विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से कई बिंदुओं पर मंतव्य मांगा था।

इसी आलोक में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को बिंदुवार मंतव्य भेजा है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट मिलेगी। गौर हो कि प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति का यह प्रथम समव्यहार है।

शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से कहा है कि विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 के पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा 2024 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप ही विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 1-5 और वर्ग 6-8 के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करें। विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा-2023 की उत्तीर्णता ही मान्य होगी।

वैध सीआरआर नंबर देना अनिवार्य होगा
अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय भारतीय पुर्नवास परिषद से मिले वैध सीआरआर नंबर और इससे संबंधी प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में इच्छुक पात्र अभ्यर्थी दिव्यांगता की 9 श्रेणी में से एक से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी में विशेष विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में विशेष शिक्षकों की कमी है।

इस कारण यहां पढ़ने आने वाले मूक, बधिर सहित विभिन्न कोटि के विशेष बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है।

