Bihar

Spices Farming: मसाले की खेती से किसानों की आय में होगी वृद्धि, बिहार सरकार दे रही 50 फीसदी तक अनुदान.

Photo of author
By Samastipur Today Desk


Spices Farming: मसाले की खेती से किसानों की आय में होगी वृद्धि, बिहार सरकार दे रही 50 फीसदी तक अनुदान.

 

Spices Farming : देश में मसालों की बढ़ती मांग और इसके निर्यात में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अब किसान मसालों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। हरियाणा से लेकर राजस्थान के किसान बड़े पैमाने पर मसालों की खेती कर रहे हैं। ये किसान आज मसाला फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो अपनी जमीन को मसाला बागान में बदल सकते हैं या फिर मसालों की अंतरवर्तीय खेती कर अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं।

 

इसके लिए बिहार में राज्य उद्यानिकी विभाग भी किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग दे रहा है। बिहार सरकार का उद्यानिकी विभाग राज्य में मसालों की खेती और इसके क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेकर किसान कम से कम खर्च कर न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ जमीन में मसालों का खेती कर सकते हैं।

कितना मिलेगा अनुदान ?

इस योजना के तहत बिहार के किसानों को मसालों का क्षेत्र विस्तार या मसालों का उत्पादन करने के लिए उद्यानिकी विभाग की तरफ से आर्थिक अनुदान के साथ-साथ तकनीकी सहयोग भी मुहैया करवाया जाएगा। इस स्कीम के नियमानुसार, जिन किसानों ने अभी तक मसालों की खेती पर अनुदान योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत हल्दी की खेती के लिए 50 फीसदी और अन्य मसाला की खेती के लिए 40 फीसद अनुदान मिलेगा।

बता दें कि आवेदन करने पर किसान अपनी आवश्यकतानुसार न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ (2 हे०) जमीन पर खेती के लिए अनुदान ले सकते हैं। इतने एरिया में मसालों की खेती के लिए लागत 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित किया गया है। योजना के तहत बीज मसाला फसल हेतु प्रति हेक्टेयर का 40 फीसद अर्थात 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिलेगा।

इसमें राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मसाला फसलों की खेती के लिए पहले किस्त के रूप में 12 हजार रुपये बीज एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु मिलेंगे। जबकि, दूसरे किस्त के रूप में 8 हजार रुपये भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान दिया जाएगा।

इतना ही नहीं, मसालों की खेती के लिए किसानों को विभाग की तरफ से पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा और बीज, पोषक तत्व, कीटनाशक आदि भी अनुदानित लागत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए https://horticulture.bihar.gov.in/ पर विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। सरकार के इस योजना का लाभ बिहार के सभी 38 जिलों को मिलेगा।

 

 

कैसे मिलेगा योजना का लाभ :

सरकार के इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ही आवेदन करना होगा। इसके बाद किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक किसान मसालों की खेती या मसालों का नया क्षेत्र विस्तार करने के लिए अपने नजदीकी जिला कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

इस स्कीम में आवेदन करने के लिए किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन, खेत की जमाबंदी, जन आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक की कॉपी और बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन सभी डोक्यूमेंट्स को साथ लेकर आप किसी भी नजदीकी वसुधा या सीएसपी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।