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Bihar Voter List Revision 2025 : बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान शुरू ! जानें इससे जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब, देने होंगे ये डाक्यूमेंट्स.

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By Samastipur Today Desk


Bihar Voter List Revision 2025 : बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान शुरू ! जानें इससे जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब, देने होंगे ये डाक्यूमेंट्स.

 

Bihar Voter List Revision 2025 : चुनाव आयोग समय-समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह दूसरे क्षेत्र में चला गया है, तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। वहीं, 18 साल की उम्र होने या नए क्षेत्र में आने वालों का नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाता है।

 

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना और मौजूदा डेटा को अपडेट करना है। इस अभियान के तहत घर-घर जाकर “गणना फॉर्म” बांटे जा रहे हैं। इससे पहले बिहार में यह प्रक्रिया सबसे पहले साल 2003 में की गई थी। अगर आपको बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर कोई भ्रम है, तो यहां पूरी जानकारी पढ़ें :

Bihar Voter List Revision 2025 FAQ:

प्रश्न 1: गणना फॉर्म कहां मिलेगा?

उत्तर: बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) गणना फॉर्म की दो कॉपी आपके घर पहुंचाएंगे. आपको एक कॉपी भरकर बीएलओ को वापस करनी होगी और दूसरी रसीद अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा आप इसे https://voters.eci.gov.in या ECINet ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न 2: क्या गणना फॉर्म भरना जरूरी है?

उत्तर: हां, फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर आपका नाम 24 जून 2025 तक वोटर लिस्ट में दर्ज है तो यह फॉर्म भरना जरूरी है।

अगर आप 27 जुलाई तक फॉर्म नहीं भरते हैं तो 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा।

प्रश्न 3: गणना फॉर्म किसे मिलेगा?

उत्तर: गणना फॉर्म उन सभी को दिया जाएगा जिनका नाम 24 जून 2025 तक वोटर लिस्ट में दर्ज है। बीएलओ इस फॉर्म को घर-घर जाकर बांटेंगे या इच्छुक व्यक्ति इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न 4: फॉर्म में क्या जानकारी देनी है और कौन से दस्तावेज लगाने हैं?

उत्तर: फॉर्म में ये होना चाहिए:

  • जन्म तिथि
  • मोबाइल नंबर
  • आधार नंबर (वैकल्पिक, यदि उपलब्ध हो)
  • माता, पिता, पति/पत्नी का नाम और ईपीआईसी नंबर
  • पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

 देने होंगे ये डाक्यूमेंट्स :

यदि नाम 2003 की सूची में है: कोई दस्तावेज नहीं

1987 से पहले जन्मे: कोई भी एक स्व-सत्यापित दस्तावेज

1987-2004 के बीच जन्मे: स्वयं का और एक माता-पिता का दस्तावेज

2004 के बाद जन्मे: स्वयं का और दोनों माता-पिता का दस्तावेज

नोट: आधार, पैन, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और डीएल जैसे दस्तावेज मान्य नहीं हैं। आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से केवल एक ही स्वीकार किया जाएगा।

प्रश्न 5: यदि फॉर्म नहीं भरा जाता है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि आप गणना फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपका नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। बाद में नाम जोड़ने के लिए आपको फॉर्म 6 भरकर संबंधित कार्यालय जाना होगा, जो कि अधिक जटिल प्रक्रिया है।

प्रश्न 6: EPIC कार्ड होने के बावजूद फॉर्म भरना क्यों जरूरी है?

उत्तर: हां, EPIC कार्ड (वोटर आईडी) होने के बावजूद गणना फॉर्म भरना जरूरी है। वोटर कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना ही वोट डालने का आधार है। इसलिए, केवल EPIC कार्ड होना आपकी पात्रता साबित नहीं करता है, बल्कि गणना फॉर्म भरना और उसे वैध दस्तावेजों के साथ जमा करना जरूरी है।

प्रश्न 7: क्या गणना फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस संलग्न करना वैध है?

उत्तर: नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं हैं। यदि आप इनमें से कोई भी दस्तावेज गणना फॉर्म के साथ संलग्न करते हैं, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने या जोड़ने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के वैध दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की सूची आपको प्रश्न संख्या 04 के उत्तर में मिलेगी।

महत्वपूर्ण तिथि :

चरण 1 घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करना: 25 जून – 3 जुलाई 2025

चरण 2 फॉर्म भरना और जमा करना: 25 जुलाई 2025 तक

चरण 3 बीएलओ द्वारा सत्यापन और अपलोड: 25 जून – 26 जुलाई

चरण 4 ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी: 1 अगस्त 2025

चरण 5 दावे और आपत्तियाँ: 1 अगस्त – 1 सितंबर 2025

चरण 6 अंतिम सूची प्रकाशन: अंतिम मतदाता सूची जारी – 30 सितंबर 2025