सहकारिता विभाग ने राज्य के सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में आगामी 20 जून को वार्षिक आम सभा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। आम सभा की तैयारियों को लेकर सभी जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। वार्षिक आम सभा की तिथि निर्धारित करते हुए पैक्स के स्तर से विधिवत सूचना 15 दिन पूर्व निर्गत करने का सहकारिता विभाग ने निर्देश दिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि पैक्स के सभी सदस्यों को वार्षिक आम सभा की सूचना ससमय प्राप्त हो।

गुरुवार को विभाग की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिलास्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के वरीय पदाधिकारियों को किसी न किसी पैक्स की वार्षिक आम सभा में भाग लेने को कहा गया है। आम सभा की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आपस में एवं अन्य पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वार्षिक आम सभा का सफल आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

विदित हो कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 32ए के प्रावधानुसार राज्य की सभी सहकारी समितियों में प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अधिकतम छह माह के अंदर वार्षिक आम सभा का आयोजन कराया जाना एक वैधानिक बाध्यता है। प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) जिसमें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय निवेश किया गया है, उसके आलोक में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि पैक्स स्तर पर उक्त वैधानिक दायित्व का निर्वहन निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित हो। वार्षिक आम सभा एक महत्त्वूपर्ण वैधानिक व्यवस्था है, जिससे समिति के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित होती है। सदस्य समिति द्वारा दी जा रही सेवाओं, परिकल्पनाओं एवं समिति की प्रक्रियाएं आदि से अवगत होते हैं।

वे अपने अधिकार, महत्वपूर्ण सूचनाओं, समिति की सेवाओं के उपयोग के लिए जानकारी से लैस होते हैं। समिति के सदस्य अपने अधिकार के साथ-साथ कर्तव्यों, दायित्वों के प्रति भी संवेदनशील बनते हैं। वर्त्तमान वर्ष 2025 में पैक्सों की वार्षिक आम सभा में प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत पूरे वर्ष के कार्यकलापों के वार्षिक प्रतिवेदन का विचार होगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं सहायक निबंधक को दाखिल की जाने वाली अंकेक्षित लेखा विवरणी पर विचार होगा। अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित त्रुटियों/आपत्तियों के निराकरण/ अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार होगा।


अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार शुद्ध लाभ के बंटवारे पर चर्चा होगी। सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य पर चर्चा होगी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं यथा अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं से सदस्यों को लाभान्वित करने के दृष्टिगत प्रक्रियात्मक पक्ष पर चर्चा होगी।


