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Bihar Election : बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन शुरू ! वोटर्स को भरना होगा फॉर्म, दिखाने होंगे ये दस्तावेज.

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By Samastipur Today Desk

 


 

Bihar Election : बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन शुरू ! वोटर्स को भरना होगा फॉर्म, दिखाने होंगे ये दस्तावेज.

 

Bihar Election : बिहार चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने आज से मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 26 जुलाई तक चलेगा। इसे मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियों को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में चुनाव आयोग का बड़ा कदम बताया गया है। इसको लेकर बिहार के 5,74,07,022 पंजीकृत मतदाताओं के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं।

 

इसके लिए बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्म की छपाई और घर-घर जाकर वितरण शुरू हो गया है। इस दौरान राज्य के सभी 7.89 करोड़ मतदाताओं को फिर से नया गणना फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही उन्हें देश के निवासी होने के साथ-साथ राज्य में रहने का प्रमाण भी देना होगा। इसके साथ ही नए गणना फॉर्म ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।

सत्यापन पूरा होने तक बीएलओ नहीं कर सकेंगे अन्य कार्य:

आयोग के अनुसार राज्य में कुल 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) हैं। साथ ही नए मतदान केंद्रों के लिए करीब 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। आयोग ने इस अभियान में लगे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को मतगणना पूरी होने तक उनके मूल दायित्वों से मुक्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला दंडाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं।

आयोग के अनुसार भारत का संविधान सर्वोच्च है। सभी नागरिक, राजनीतिक दल और भारत का चुनाव आयोग संविधान का पालन करते हैं। इस संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदाता बनने की पात्रता का उल्लेख है। केवल वे भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और सामान्य रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं, मतदाता बनने के पात्र हैं। बिहार में प्रत्येक मतदाता की पात्रता की पुष्टि के लिए सभी राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।

 

 

1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए:

1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे मतदाताओं को अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए उस फॉर्म के साथ कोई एक वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

यदि 1987 और 2004 के बीच जन्मे हैं:

1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवा मतदाताओं के लिए:

इसी तरह, 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को फॉर्म के साथ अपना और अपने माता-पिता का वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। यदि माता-पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है, तो उन्हें अपने जन्म के समय अपने माता-पिता के वैध पासपोर्ट और वीज़ा की स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करनी होगी।

मतदाता सूची सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

1. केंद्र/राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश

2. 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज

3. जन्म प्रमाण पत्र

4. पासपोर्ट

5. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र

6. राज्य सरकार के किसी भी संस्थान द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र

7. ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र

8. वन अधिकार प्रमाण पत्र

9. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर

10. सरकार द्वारा जारी किसी भी भूमि या घर का प्रमाण पत्र