Samastipur News: समस्तीपुर : आरसी व डीएल में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर करना होगा अपडेट.

परिवहन विभाग ने जिले में वाहनों के रजिस्ट्रेशन व वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाईसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता और पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीटीओ विवेक चंद्र पटेल ने बताया कि परिवहन विभाग के द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग चार लाख आरसी निर्गत किया गया है।

   

वहीं, इस दौरान 1 लाख 44 हजार 964 ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया गया और 36 हजार 594 रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया गया। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने के चालान का मामला फंस जाता है, जो आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं बता दें कि जिले में इस वर्ष 2816 चालान पेंडिंग था। जिसमें से 1245 मामलों का निष्पादन हुआ है। वहीं बचे 1571 चालान मामलों के निष्पादन में परिवहन विभाग जुटा हुआ है। वहीं इस वर्ष कमर्शियल 37 वाहनों का टैक्स डिफाल्टर का मामला सामने आया है। जिसमें से 25 वाहनों के टैक्स डिफॉल्टिंग के मामलों का निष्पादन किया गया है।

परिवहन विभाग के एडीटीओ गौरव लाल बताते हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेगा। परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कई वाहन मालिक है, जिनके वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और एड्रेस गलत या फिर उपयोग में नहीं है। इस वजह से दुर्घटना और अन्य घटना होने पर वाहन मालिक और चालक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण विभाग नंबर अपडेट कराने को लेकर सख्त रवैया अपनाने को मजबूर हुई है। उन्होंने कहा कि मोटरवाहन अधिनियम के अनुसार वाहन मालिक के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस में दिए गए अपने निवास स्थान को बदला जाता है तो उन्हें नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर परिवहन विभाग को देना होगा।

वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट पहले वेबसाइट vahan.parivahan.gov. in पर जाएं। इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। राज्य का विकल्प सलेक्ट करें। आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें। ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले Sarathi.parivahan.go v.in पर जाएं, उसके बाद ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें। राज्य का नाम सलेक्ट करें।

   

मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें। आधार नंबर डालें। ओटीपी डालें। इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वाहन रजिस्ट्रेशन और डीएल से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। इसके बाद संबंधित डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं मिलने पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इसलिए सभी को अपने डीएल व आरसी में अपने आधार से जुड़े मोबाइल नबर को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर अपडेट परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अथवा परिवहन विभाग के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन कराया जा सकता है। नंबर अपडेट नहीं कराने पर संबंधित वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र भी नहीं बन पाएगा। एडीटीओ गौरव लाल ने बताया कि इसको लेकर विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है।

एड्रेस बदलने पर भी 30 दिनों के अंदर नए पते से विभाग को अवगत कराना पड़ेगा

^सभी वाहन मालिकों व चालकों को वाहनों के आरसी और उनके डीएल में आधार से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नंबर अपडेट कराया जा सकता है। वहीं इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए परिवहन विभाग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। विवेक चंद्र पटेल, डीटीओ, समस्तीपुर

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