दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले चार पहिया वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) के शुल्क में वृद्धि की है। अब PUC के लिए 80 रुपये की जगह 110 रुपये का भुगतान करना होगा, यानी 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। करीब 13 साल बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के रेट में यह इजाफा हुआ है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दो और तीन पहिया वाहनों के लिए शुल्क 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये किया गया है, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। डीजल वाहनों के लिए यह शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये कर दिया गया है।
PUC की आवश्यकता केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत है, जिसके अनुसार सभी मोटर वाहनों के पास पंजीकरण के एक वर्ष बाद वैध PUC प्रमाणपत्र होना चाहिए। चार पहिया BS-IV अनुपालन वाहनों के लिए यह प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए वैध रहता है, जबकि अन्य के लिए यह तीन महीने के लिए वैध होता है।
दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेशन के शुल्क में आखिरी बार 2011 में वृद्धि हुई थी। हालांकि, पिछले कुछ सालों में बिना PUC सर्टिफ़िकेट वाले वाहनों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बिना वैध प्रमाणपत्र वाले वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद, 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।