Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘इंडिया स्टेट से लड़ाई’ बयान का बिहार में पुरजोर विरोध हो रहा है। इसको लेकर समस्तीपुर जिले के के कोर्ट में राहुल गांधी के विरोध में परिवाद दायर किया गया है। जिसमें परिवादी ने इसे देशद्रोह बताते हुए कोर्ट से आजीवन कारावास की मांग की है। कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी।
मिली जानकारी के अनुसार रोसरा थाना क्षेत्र के ही सोनूपुर गांव निवासी सुरेंद्र चौधरी के पुत्र मुकेश चौधरी ने शनिवार को यह परिवाद दायर किया है।जिसमें राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा व आरएसएस के साथ इंडिया स्टेट से लड़ाई संबंधित बयान दिए जाने पर यह मामला दर्ज किया गया है। मुकेश चौधरी ने रोसड़ा कोर्ट में यह परिवाद दर्ज कराते हुए कहा है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस बयान से उन्हें काफी तकलीफ हुई।वह भारतीय राजव्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात की है।
मुकेश चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय राज्य व्यवस्था का विरोध किया है। वह भारतीय राज्य व्यवस्था के विरुद्ध अपने मन से किसी भी हद तक जाने के लिए योजना बनाए हुए हैं। यकोर्ट में ह परिवाद धारा 152, 299, 197, 352 और 111 के तहत दर्ज कराई गई है। यहां बता दें कि गत 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। जिसे विभिन्न चैनल और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।
इस मामले पर परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता केके चौधरी ने कहा कि परिवादी की ओर से इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। अगर यह केस सिद्ध हो जाता है तो इस मामले में राहुल गांधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने 17 फरवरी को अगली तिथि दी है। इस तिथि को मामले में गवाही हो सकती है या कोर्ट संबंधित अभियुक्तों पर नोटिस जारी कर सकती है या केस को किसी मजिस्ट्रेट के यहां भी ट्रांसफर कर सकती है।