बिहार के ग्रामीण इलाके में पंचायत सचिव जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनाएंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 69 प्रस्तावों को सहमति प्रदान की गई।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़े, इसके लिए सभी पंचायत में ही इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

पंचायत सरकार भवन में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अलग से काउंटर होगा। यहां पंचायत सचिव प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन भी पंचायत सरकार भवन में ही जमा होंगे। सत्यापन के बाद पंचायत सचिव ही दोनों प्रमाणपत्र जारी करेंगे। पहले ये प्रमाणपत्र प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय से बनते थे।

प्रमाणपत्र बनाने की जिम्मेदारी
● जन्म के 30 दिन के अंदर के बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र अब पंचायत सचिव के स्तर से जारी होगी

● जन्म के एक माह से एक साल तक के बच्चों का प्रमाणपत्र प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा बनेगा


● जन्म के एक साल बाद के बच्चों का प्रमाणपत्र बीडीओ की अनुशंसा पर बनाए जाएंगे

