Bihar

New Traffic Rule : सावधान! वाहन मालिक सड़क पर गाड़ी निकालने से पहले कर लें ये काम, नहीं तो पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई.

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By Samastipur Today Desk
New Traffic Rule : सावधान! वाहन मालिक सड़क पर गाड़ी निकालने से पहले कर लें ये काम, नहीं तो पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई.

 

 

  • ट्रैफिक पुलिस को भी मिला कागजात जांच का पावर
  • बिना परमिट के चलने वाले वाहन और चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
  • पहले सिर्फ परिवहन विभाग के पास था कार्रवाई करने का अधिकार

 

Bihar New Traffic Rule : बिहार में सरकार ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए परिवहन विभाग ने महत्पूर्ण फैसला लिया गया है। जिससे राज्य में ट्रैफिक पुलिस को सभी वाहनों के कागजात की जांच का अधिकार मिल गया है। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस अब ऑटो-बस की परमिट समेत सभी तरह वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर सकेंगे। इस नियम के लागू होने से अब बगैर वैध कागजात के सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन मुश्किल होगा। अब ट्रैफिक पुलिस की जांच में पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

   

बता दें कि पहले ट्रैफिक पुलिस के पास यह अधिकार नही था। जिसका गाड़ी मालिक और ड्राइवर गलत फायदा उठाते थे और फेल परमिट पर गाड़ी चलाने से नहीं डरते थे। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ट्रैफिक पुलिस को यह विशेष अधिकार दियाहै।

इसका सबसे बड़ा असर राज्य के शहरी क्षेत्र में दिखने को मिलेगा। इसके तहत बिना परमिट के चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। इसके अलावा बिना स्टॉप के जहां – तहां रुकने वाली यात्री वाहन जैसे बस-ऑटो पर भी कार्रवाई की जाएगी।

विदित हो इससे पहले वाहनों की परमिट समेत अन्य कागजात जांचने का अधिकार सिर्फ परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास था। जिसके तहत परिवहन विभाग के मोटर यान निरीक्षक (एमवीआई) और अन्य पदाधिकारियों को ही बिना परमिट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने का अधिकार था।

यातायात पुलिस के वरीय अधिकारियों के अनुसार, नए अधिकार मिलने के बाद पटना में जल्द ही बिना परमिट के चल रहे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर पटना शहरी क्षेत्र में ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन को भी जोन में बांटने का काम किया जा रहा है। इसे अगले एक से दो माह में लागू करने की तैयारी है।

इसके बाद एक निश्चित संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा ही संबंधित रूट पर चलेगी। पटना में जिस जोन के लिए जो ऑटो चिन्हित रहेगा, वही उस जोन में चलेगा। दूसरे जोन में चलने पर ऑटो को सीज कर लिया जाएगा। नियमों के विरुद्ध चलने वाले ऑटो-ई-रिक्शा पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

पटना में बिना परमिट चल रहे एक लाख से अधिक ऑटो :

जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में 1 लाख 32 हजार से अधिक ऑटो एवं टुकटुक वाहन शहर की सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। जबकि केवल 20 से 22 हजार ऑटो के पास ही परमिट है। जिसकी समुचित जांच नहीं होने की वजह से ये वाहन बिना किसी अनुमति के बेखौफ दौड़ते रहते हैं। लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस भी इन वाहनों की परमिट की जांच कर इन्हें जब्त करने से लेकर उचित कार्रवाई कर सकेगी।

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