दशहरा के पावन अवसर पर समस्तीपुर जिले में प्रशासन ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सदर एसडीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल क्षेत्र में 10 से 13 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है, ताकि मेले के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद से बचा जा सके।
प्रशासनिक अधिकारियों ने यह कदम दुर्गा पूजा के समय विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया है। जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि दशहरा के अवसर पर आयोजित कलश जुलूस, रावण वध, मूर्ति विसर्जन जैसे कार्यक्रमों के दौरान कुछ शरारती तत्व अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तेज धार वाले हथियार और अन्य शस्त्रों के प्रदर्शन से आम जनता की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन गतिविधियों से न केवल राहगीरों के घायल होने की संभावना रहती है, बल्कि साम्प्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है।
इसके अलावा, मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न झगड़ों और विवादों को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बार जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के तहत 13 अक्टूबर तक ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी और तालाब में निजी नावों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। साथ ही, डीजे के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ताकि धार्मिक जुलूसों के दौरान शांति भंग न हो।