खान ग्लोबल स्टडी सेंटर से मांगा गया रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज, कैपेसिटी से अधिक बच्चों की हो रही पढ़ाई.

खान ग्लोबल सेंटर में पटना सिटी एसडीओ गुंजन सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कोचिंग का निरीक्षण किया गया. दिल्ली के कोचिंग में हुये हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई के तहत यह निरीक्षण किया गया है. मंगलवार को पटना जिला प्रशासन की ओर से जिले में संचालित सभी बड़े- छोटे कोचिंग संस्थानों की निरीक्षण युद्ध स्तर पर शुरु कर दी गयी है. मंगलवार की शाम शहर के महेंद्रू और मछुआटोली इलाके में जिला प्रशासन की टीम ने कोचिंग संस्थानों की जांच कर दस्तावेज मांगे हैं.

   

मुसल्लापुर हाट स्थित खान ग्लोबल सेंटर में पटना सिटी एसडीओ गुंजन सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कोचिंग का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्थान में कई खामिया पायी गयी है. सूत्रों के अनुसार कोचिंग का जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है. इसके साथ ही कोचिंग में क्षमता से अधिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. कोचिंग में विद्यार्थियों के लिये लगाये गये बेंच के बीच गैप भी काफी कम पाया गया है.

इसके साथ ही कोचिंग संस्थान में बिल्डिंग बायलॉज का भी उलंघन का मामला सामने आया है. बिल्डिंग बॉयलॉज के तहत कोचिंग संस्थान की सीढ़ियों की चौराई भी काफी कम पायी गयी है. इसके अलावा बिल्डिंग के फ्लोर भी मानक से अधिक हैं. कोचिंग के संचालक खान सर से जिला प्रशासन की टीम ने रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज जल्द से जल्द सौंपने को कहा है. एसडीओ गुंजन सिंह ने कहा कि कोचिंग संस्थान में कई कमियां पायी गयी है.

दस्तावेज सौंपने के लिये समय दिया गया है. दस्तावेज नहीं सौंपने पर बिहार कोचिंग एक्ट और बिल्डिंग बायलॉज के उलंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन की ओर से गठित टीम 15 दिनों के अंदर अलग-अलग कोचिंग संस्थानों के दस्तावेज और तय मानकों के आधार पर जांच कर रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौपेगी.

 

जिले में मात्र 413 कोचिंग ही पंजीकृत
जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर किये गये जांच में पता चला है कि जिले में मात्र 413 कोचिंग संस्थान ही पंजीकृत हैं. इनमें से 138 कोचिंग संस्थान तय मानक पर खरे नहीं उतरते हैं. आठ माह में 1011 कोचिंग संस्थानों ने पंजीयन के लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया है.

जिनकी जांच चल रही है. जिला शिक्षा पदाधकारी संजय कुमार ने कहा कि जिले के सभी छोटे बड़े कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि जो भी कोचिंग संस्थान पंजीकृत नहीं होंगे या तय मानक पर खरे नहीं उतरेंगे तो उन्हें बंद किया जायेगा. इसके बावजूद अगर कोचिंग संस्थान संचालित होते पाये गये तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

   

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