बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान के तहत घर-घर सत्यापन के बाद नई मतदाता सूची का ड्राफ्ट 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। अगर वोटर लिस्ट से किसी मतदाता का नाम कट गया है या कोई अन्य समस्या है, तो चुनाव आयोग एक और मौका देने जा रहा है। इसके लिए बिहार में जगह-जगह विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप में जाकर मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े दावे और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

चुनाव आयोग की ओर से दावा और आपत्ति के निबटारे के लिए 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक अवधि तय की है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार आम मतदाता वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े अपने दावे या आपत्तियों को इस अवधि के दौरान विशेष कैंप में दाखिल करा सकते हैं। आयोग ने यह सुनिश्चित करने का फैसला लिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाए।

आयोग ने कहा कि दावा-आपत्ति के लिए विशेष कैंप राज्य के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों, शहरी निकाय कार्यालयों जैसे सभी कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के अंचल कार्यालयों में लगाए जाएंगे। 2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इन विशेष कैंपों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच लगातार काम होगा। सोमवार से रविवार तक प्रति दिन खुले रहेंगे।


अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम किसी कारणवश ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, तो वह अपने नाम को स्थानांतरित या संशोधित कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ विशेष कैंप में संपर्क कर सकते हैं। बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) को दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं घर जाकर आवेदन लेने के निर्देश दिए गए हैं।



