समस्तीपुर : पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव के आधार पर जिलाधिकारी ने छह असामाजिक तत्वों को जिला बदर का आदेश दिया है. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 3(2) के तहत सभी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की गयी है. सभी जिला बदर अपराधी अपना मोबाइल नंबर जिला बदर के बाद उपस्थित दर्ज कराने वाले निर्धारित थाना को उपलब्ध कराते हुये अपना मोबाइल ऑन मोड में रखेंगे.
अपने साथ लाठी, हथियार, आग्यनेयास्त्र, धारदार हथियार धारण नहीं करेंगे. किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे. वहीं अपराधियों को जिला बदर के बाद जिन थाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है, वहां के थानाध्यक्ष अपराधी की उपस्थिति खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को भेजना सुनिश्चित करेंगे.
इन अपराधियाें की किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर जिलाधिकारी को अविलंब सूचना देंगे. कहा गया है जिला बदर किये गये अपराधकर्मी शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमा घर, मनोरंजन स्थल के 500 मीटर की दूरी के अंतर्गत नहीं जा सकेंगे. जिला बदर होने वाले अपराधकर्मी शत्रुघ्न राय मुफस्सिल थाने के मगरदी खरीदाबाद के रहने वाले हैं. ये संगीन आपराधिक कांडों के आरोपित हैं तथा आदतन अपराधी हैं.