Samastipur School Closed : समस्तीपुर में भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए जिले के 8 वीं तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बुधवार को इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी कर दिया है। डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी 25 जनवरी, 2025 तक कक्षा 1-8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है।
बता दें कि बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य में भीषण सर्दी और घने कोहरे के कारण कई जिलों में कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूलों को 25 2025 तक का अवकाश घोषित किया गया है। इसी क्रम में खराब मौसम को देखते हुए आज समस्तीपुर में भी 8वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद को करने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन अध्यापक और प्रधानाध्यापक विद्यालय में उपस्थित होकर अपना काम करते रहेंगे। यह आदेश 23 जनवरी से 25 जनवरी तक लागू रहेगा।
डीएम के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है किपिछले दो दिन से जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्दों सहित ) में कक्षा 01 से 08 (प्री-प्राईमरी सहित) के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस दौरान विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य बंद रहेगा।
इसके साथ ही 8 वीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन का समय में बदलाव कर सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक करते हुए प्रातः 10:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 04:00 बजे के पश्चात् वर्ग संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
उक्त जानकारी देते हुए डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के कारण जिले में 8वीं तक के सभी स्कूलों में अगले तीन दिन यानि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी रहेगी। वहीं रविवार 26 जनवरी को सभी स्कूल खेले रहेंगे।
उन्होंने कहा कि डीएम के आदेशानुसार सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई और बिहार बोर्ड समेत सभी बोर्ड के निजी एवं सरकारी स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी विद्यालय प्रबंधन को इसको लेकर निर्देश दिया गया है कि वे डीएम के द्वारा जारी आदेश के अलोक में अपने स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। इसके साथ ही प्री- बोर्ड व बोर्ड की परीक्षा को लेकर संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा और पूर्ववत जारी रहेगा।