
केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में घायलों के लिए मुफ्त (कैशलेस) इलाज मुहैया कराने की बहुप्रतीक्षित योजना को मंगलवार को लागू कर दिया। इसमें पीड़ित चुनिंदा नर्सिंग होम व अस्पतालों में सात दिन तक या डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसे पांच मई से लागू कर दिया गया है। अब देश की किसी भी सड़क पर दुर्घटना में घायलों को मुफ्त इलाज मिलेगा।

पहले सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह लाभ मान्य था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। घायलों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन में चुनिंदा अस्पताल में प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का इलाज कराने का अधिकार होगा।

किसी अन्य अस्पताल में उपचार केवल घायल की हालत स्थिर करने के लिए किया जा सकेगा। यह तय नियमों के अनुसार ही होगा। प्रत्येक राज्य में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद कैशलेस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। अस्पतालों का चयन, इलाज, अस्पतालों का भुगतान एवं मामलों के लिए पोर्टल को अपनाने तथा उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समन्वय करने की जिम्मेदार होगी।


