Bihar

VOTER ID CARD : दो आधार-पैन रखने की तरह ही दो वोटर कार्ड भी गैरकानूनी.

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By Samastipur Today Desk

 


 

VOTER ID CARD : दो आधार-पैन रखने की तरह ही दो वोटर कार्ड भी गैरकानूनी.

 

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायतें मिलने पर एक ही मतदाता के दो ईपिक के मामले सामने आए हैं।

 

जबकि दो आधार या दो पैन नंबर रखने की तरह ही दो मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) रखना भी गैरकानूनी है। दो मतदाता पहचान पत्र रखने पर जुर्माना एवं जेल की सजा हो सकती है।

चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की लगातार निगरानी की जा रही है और हर शिकायत या गलत सूचना पर फैक्ट चेक किया जा रहा है।

राज्य में एसआईआर के तहत पहले चरण में गणना फॉर्म का वितरण एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दूसरे चरण में दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।