Bihar

Ration Dealer : अब राशन दुकानदारों की नहीं चलेगी ! इस ऐप के जरिए होगी निगरानी, लाभार्थी दे सकेंगे अपना फीडबैक.

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By Samastipur Today Desk
Ration Dealer : अब राशन दुकानदारों की नहीं चलेगी ! इस ऐप के जरिए होगी निगरानी, लाभार्थी दे सकेंगे अपना फीडबैक.

 

 

Ration Dealer : बिहार में राशन दुकानों की अब ऐप के जरिए मॉनिटरिंग होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी एक जनवरी से इस ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। मंगलवार को विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने पीडीएस प्रकाश ऐप का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कन्वेंशन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सजग रहें। इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता ब्रोशर और आपूर्ति पदाधिकारियों की नागरिक सूची पुस्तिका का भी विमोचन किया। मंत्री ने कहा कि पीडीएस प्रकाश ऐप से जन वितरण निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

   

अधिकारियों को राशन दुकानों का निरीक्षण करने में सुविधा होगी। लाभार्थियों के फीडबैक की बेहतर मॉनिटरिंग होगी। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उन्होंने राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति कार्यालय के कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग मौजूद थे। इसके अलावा विशेष सचिव नैयर इकबाल, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के मुख्य महाप्रबंधक मृत्युंजय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक रमन सिन्हा, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य शमीम अख्तर, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के निदेशक विभूति रंजन चौधरी, भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एसके गुप्ता आदि मौजूद थे।

लाभार्थी ऐसे करें शिकायत :

प्रधान सचिव ने कहा कि किसी भी उत्पाद या सेवा में कोई खराबी है तो उपभोक्ता को सबसे पहले कस्टमर केयर में शिकायत करनी चाहिए। अगर उपभोक्ता को वहां से समाधान नहीं मिलता है तो उपभोक्ता टोल फ्री नंबर-1915 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसमें 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। यहां से सीधे उत्पादक से समस्या का समाधान कराने की व्यवस्था है। इन दो विकल्पों को चुनने के बाद भी अगर उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

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