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Bihar News : बिहार में 25 हजार लोगों के पासपोर्ट अटके, जानिए क्या है वजह?

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By Samastipur Today Desk
Bihar News : बिहार में 25 हजार लोगों के पासपोर्ट अटके, जानिए क्या है वजह?

 

 

Bihar News : बिहार में 25 हजार से अधिक आवेदकों के पासपोर्ट आवेदन अटके हुए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार 25435 आवेदन ऐसे हैं, जिनमें ईसीआर और नॉन ईसीआर अंकित नहीं है। ऐसे में संबंधित आवेदकों को जानकारी देकर उनसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट) और नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनाने की जानकारी नहीं होने के कारण बिहार में बड़ी संख्या में लोगों के पासपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं।

   

ईसीआर पासपोर्ट के लिए मजदूर वर्ग करता है आवेदन :

ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों को जारी किया जाता है, जो विदेश में काम करने जाते हैं। ईसीआर पासपोर्ट धारकों को प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स से इमिग्रेशन क्लीयरेंस लेना होता है। इसके अभाव में पासपोर्ट नहीं बनेगा। ऐसे पासपोर्ट धारक आवेदक पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी कहती हैं, “ईसीआर और नॉन ईसीआर में अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसे देखने और समझने के बाद ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करें। क्योंकि दोनों पासपोर्ट अलग-अलग लोगों के लिए बनाए जाते हैं।”

इस वेबसाइट और ऐप पर ही करें आवेदन

पासपोर्ट आवेदन के लिए कई फर्जी वेबसाइट हैं। पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय ने आवेदकों को फिर से सही वेबसाइट के बारे में जानकारी दी है। पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को पासपोर्ट की सही वेबसाइट और एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के जरिए ही आवेदन करना चाहिए। आवेदन के लिए आवेदक www.passportindia.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

ईसीआर और नॉन-ईसीआर क्या है?

● ईसीआर पासपोर्ट सिर्फ मजदूरों के लिए जारी किया जाता है
● नॉन-ईसीआर पासपोर्ट आम लोगों के लिए जारी किया जाता है
● ईसीआर में किसी भी तरह का शैक्षणिक प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती
● नॉन-ईसीआर में मैट्रिकुलेशन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है
● ईसीआर पासपोर्ट के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती
● 15 से 50 साल के लोग नॉन-ईसीआर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं
● 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी नॉन-ईसीआर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं

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