बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिना एस्टीमेट के 150 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। नई व्यवस्था के लागू होते ही उद्योग जगत के बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के लिए बिजली कंपनी को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति लेनी होगी।
दरअसल, अब तक यह व्यवस्था थी कि 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता पर सब कुछ निर्भर था। नयी व्यवस्था के लिए बिजली कंपनी बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति हासिल करेगा। अब तक यह व्यवस्था थी कि 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता पर सब कुछ निर्भर था। कार्यापालक अभियंता के स्तर पर एस्टीमेट तैयार कर उसका क्रियान्वयन कराया जाता था।
वहीं, अब नयी व्यवस्था यह बन रही है कि इस तरह के कनेक्शन के लिए उपभोक्ता बिजली कंपनी को आवेदन करेगा और उसके बाद बिजली कंपनी अपने स्तर से पूरी संरचना का निर्माण करेगी। उद्यमी निर्माण से जुड़े सभी तरह के झंझट से मुक्त रहेंगे। बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस संबंध में बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी दी जाएगी। बिजली कंपनी द्वारा विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव दिया जाएगा।
उधर, उद्यमियों को 150 किलोवाट तक के कनेक्शन में किसी तरह का झंझट नहीं हो इसे ध्यान में रख स्टेट इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एसआईपीबी) के स्तर से पहले यह तय होगा कि कौन-कौन सी औद्योगिक इकाईयों को 150 किलोवाट तक का कनेक्शन जरूरी है। एसआईपीबी के स्तर से संबंधित इकाई का प्रस्ताव बिजली कंपनी के पास आएगा और फिर कनेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे औद्योगिक इकाईयों को समय की बचत होगी। बिजली कंपनी इस व्यवस्था के तहत यह भी सुनिश्चित कराएगी कि कनेक्शन दिए जाने की समय-सीमा क्या होगी?
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