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Bihar Land Registry Rule : बिहार में जमीन रजिस्ट्री का बदल गया नियम, अब दाखिल ख़ारिज के लिए नहीं करना होगा आवेदन

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By Samastipur Today Desk
Bihar Land Registry Rule : बिहार में जमीन रजिस्ट्री का बदल गया नियम, अब दाखिल ख़ारिज के लिए नहीं करना होगा आवेदन

 

 

Bihar Land Registry Rule : बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि बिहार में भूमि खरीद-बिक्री होने पर विक्रेता के हिस्से का रकबा तुरंत कम कर दिया जाएगा। साथ ही खरीदार को जमाबंदी के लिए अंचल कार्यालय में अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी दो विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही सरकार ने कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था जल्द लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

   

रकबा कम करके कायम की जाएगी नई जमाबंदी :

सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब बिहार में भी जमीन का निबंधन होते ही अंचल कार्यालय में जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जहां विक्रेता के हिस्से का रकबा कम करके नई जमाबंदी कायम की जाएगी। जमाबंदी को दुरुस्त करने में लगेगा समय बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच निबंधन विभाग के अधिकारियों ने माना है कि अंचल कार्यालय के अभिलेख दुरुस्त नहीं हैं। कई लोगों की जमाबंदी संयुक्त है। किसी जमाबंदी में प्लॉट तो है, लेकिन रकबा शून्य है, जबकि कुछ प्लॉट की जमाबंदी में नाम गलत है। ऐसी समस्याग्रस्त जमीन की खरीद-बिक्री पर निबंधन कार्यालय से निबंधित डीड के साथ आवेदन करने पर विक्रेता को अंचल कार्यालय से जमाबंदी दुरुस्त करने का नोटिस मिलेगा। इसे दुरुस्त करने में समय लगेगा।

क्या है नई व्यवस्था ?

किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है। उसने दो कट्ठा जमीन बेच दी लेकिन खरीदार के नाम की जमाबंदी अंचल कार्यालय में दर्ज नहीं है, इसलिए एक साल बाद भी विक्रेता के नाम की जमीन 10 कट्ठा ही दिखाई जाएगी। वह उसी जमीन को फिर से किसी और को बेच सकता है। नया खरीदार चाहे तो भी वह अंचल कार्यालय जाकर विक्रेता की जमीन की वास्तविक जानकारी नहीं ले पाएगा।

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