समस्तीपुर जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (जेएम-1) की अदालत ने मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के एक आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी बिट्टू चौधरी उर्फ राजू कुमार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 25(1-बी)ए समेत आर्म्स एक्ट की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज था। यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चलाया गया।


न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर उसे दोषी ठहराया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



