Bihar Petrol Dealers : बिहार के पेट्रोलियम डीलरों को अब नहीं भरना होगा वैट रिटर्न.

बिहार के पेट्रोलियम डीलर को अब वैट रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। वाणिज्य-कर विभाग ने पेट्रोलियम डीलर्स को वैट रिटर्न दाखिल करने से मुक्त करने का निर्णय लिया है। वैट अधिनियम के तहत कपाउंडिंग करदाताओं को छोड़कर हरेक निबंधित व्यवसायी के लिए प्रत्येक तीन माह में और एक वार्षिक वैट रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। इनमें पेट्रोलियम डीलर्स भी शमिल हैं। वहीं, इन डीलरों को अलग से जीएसटी का मासिक रिटर्न भी दाखिल करना पड़ता है।

   

दो बार रिटर्न दाखिल किए जाने से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार की नई पहल से राज्य के करीब चार हजार पेट्रोलियम डीलरों को जीएसटी के अलावे वैट रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। हाल ही में उपमुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी ने वाणिज्य-कर विभाग से इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सीधे तेल कंपनियों से ही डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एवं एविएशन फ्यूल को लेकर वैट की वसूली कर लेती है। ऐसे में पेट्रोलियम डीलर्स पर रिटर्न दाखिल करने का अनावश्यक दबाव बना हुआ है। उन्होंने बताया कि वैट रिटर्न दाखिल करने से मुक्त होने का राजस्व प्राप्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में एक शिष्टमंडल ने उपमुख्यमंत्री सह वित एवं वाणिज्य-कर मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह के अनुसार लंबे समय से एसोसिएशन यह मांग राज्य सरकार से कर रही है। इससे हमें राहत मिलेगा।

बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह के अनुसार दूसरे राज्यों में वैट रिटर्न भरने की प्रक्रिया पहले ही खत्म कर दिया गया है। इनमें राजस्थान एवं महाराष्ट्र शामिल है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य-कर विभाग को इन दोनों राज्यों में वैट रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति दिए जाने के फैसले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) एवं भारत पेट्रोलियम (बीपी) से संबंद्ध डीलर्स के अलावे निजी तेल कंपनियों से जुड़े डीलर्स को भी परेशानी से निजात मिलेगा।

   

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