PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस योजना का लाभ देने के लिए किसे परिवार माना जाए, इसको लेकर सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक परिवार हैं। वहीं, अविवाहित वयस्क जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें भी एकल परिवार माना जाएगा।

अविवाहित वयस्क को पीएम योजना का लाभ: अविवाहित वयस्कों को भी पीएम योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला है। सरकार लोगों की सुविधा का ख्याल रख रही है और लगातार उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।

ग्रामीण इलाकों में सुलझेंगे पारिवारिक विवाद: ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश से अविवाहित वयस्क अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पा सकेंगे। चुनावी साल में ग्रामीण इलाकों को लेकर नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर परिवारों के बीच विवाद भी सुलझेंगे।

परिवार को लेकर असमंजस दूर: ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत परिवार को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने परिवार शब्द को परिभाषित किया है, ताकि लोगों को इस योजना का लाभ सही तरीके से मिल सके और किसी तरह का विवाद न हो।

इतने परिवारों की सूची तैयार: कैबिनेट में इससे संबंधित मंजूरी भी ले ली गई है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे कराया है। इसमें एक करोड़ चार लाख 90000 परिवारों की सूची बनाई गई है। अब इस सूची का सत्यापन होना है। सूची की जांच के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए नई सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद ग्राम सभा में परिवारों की सूची पर सहमति ली जाएगी।

इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ : ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 11 मानक तय किए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कौन से परिवार पात्र नहीं माने जाएंगे। जिन परिवारों के पास पक्का मकान है, जिन परिवारों के पास मोटरयुक्त तिपहिया-चार पहिया वाहन हैं, जिनके पास यांत्रिक तिपहिया-चार पहिया कृषि उपकरण हैं। जिनके पास 50000 या उससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है।

कुछ परिवार ऐसे भी पात्र नहीं होंगे जिनमें परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है। आयकर देने वाला परिवार, परिवार का कोई सदस्य 15000 प्रति माह से अधिक कमाने वाला, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है। ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है।

