नमस्कार! आप देख रहे हैं समस्तीपुर टुडे, और मैं हूँ दिव्यांशु राय। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 1 जून को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ यह जमानत दी थी और कहा था कि 2 जून को उन्हें हर हाल में जेल में वापस जाकर सरेंडर करना होगा। इस दौरान, केजरीवाल ने दिल्ली से पंजाब तक लोकसभा चुनाव प्रचार किया।
सरेंडर की तिथि नजदीक आते देख, केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की अवधि बढ़ाने की अर्जी लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें निचली अदालत में जाने की सलाह दी। इसके बाद, केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की।
केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा और 5 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। सीएम केजरीवाल बुधवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया। अब केजरीवाल 19 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे।
तो ये थी आज की बड़ी खबर। आगे की ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए समस्तीपुर टुडे के साथ। धन्यवाद!