Bihar Teacher News : बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षक को सेवा से हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 30 मार्च 2024 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि अतिथि शिक्षकों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया। साथ ही सक्षम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी कार्यवाही में सुधार करते हुए कानून के तहत सभी प्रभावितों को सुनवाई का अवसर दें और युक्तिसंगत आदेश जारी करें।
गौरतलब है कि एक अप्रैल से बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद छपरा के एक प्लस टू स्कूल में पदस्थापित अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया। सरकार ने इन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था।
सरकार के इस कदम के बाद नौकरी गंवाने वाले अतिथि शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने घर में पूजा-पाठ, हवन आदि करवाएं। माता-पिता से आज आपको लाभ मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में आज आपको सफलता मिलेगी। मामा-मामी से भी आज आपको लाभ मिल सकता है।
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