बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दस्तावेजों में हुई गलतियों को सुधारने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब आप घर बैठे ही इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने ‘परिमार्जन प्लस पोर्टल’ लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से न केवल गलतियों को सुधारा जा सकता है, बल्कि मिसिंग एंट्री भी दर्ज की जा सकती है।
परिमार्जन प्लस पोर्टल क्या है?
परिमार्जन प्लस पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जमाबंदी में मौजूद कमियों और त्रुटियों को सुधारना है। इसके जरिए भूमि मालिक (रैयत) अपनी जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं।
किन गलतियों को सुधारा जा सकता है?
इस पोर्टल की मदद से आप अपने नाम, पिता के नाम, जाति और पते में हुई गलतियों को ठीक कर सकते हैं। साथ ही, जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी में हुई त्रुटियों को भी सही किया जा सकता है। इसके अलावा, लगान संबंधी विवरणी में भी सुधार किया जा सकता है।
परिमार्जन प्लस पोर्टल का उपयोग कैसे करें?
- सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर रजिस्टर करें और लॉगइन करें।
- वेबसाइट पर दिए गए परिमार्जन मेन्यू पर क्लिक करें।
- डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक करें और पुरानी जमाबंदी में करेक्शन का विकल्प चुनें।
- अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी और लगान में सुधार के लिए विकल्प चुनें।
- पूरी तरह से भरा विवरण अंचल अधिकारी को भेजें।
आवश्यक दस्तावेज
जमाबंदी में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदन पत्र
- ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज
- म्यूटेशन याचिका में पारित आदेश की कॉपी
- सुधार पत्र की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी
- भू-राजस्व रसीद की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी
- पुनरीक्षण/कैडस्ट्रल सर्वेक्षण खतियान की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी
- स्व-घोषणा प्रपत्र
जांच प्रक्रिया
आवेदन की जांच अंचल के राजस्व कर्मचारी द्वारा की जाएगी। यदि आवेदन पूर्ण नहीं पाया जाता है या पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं, तो आवेदन पत्र अंचल अधिकारी के माध्यम से संबंधित रैयत को वापस कर दिया जाएगा।
नई जानकारी जोड़ना
परिमार्जन पोर्टल का उपयोग कर आप नई जानकारी भी जोड़ सकते हैं। यदि आपके जमाबंदी रिकॉर्ड में खाता, खेसरा या रकबा नहीं है, तो अंचलाधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण या जमीन की मापी के बाद यह जानकारी दर्ज की जा सकती है।
शुल्क
सरकार ने इस पोर्टल के उपयोग के लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा है। आप बिना किसी शुल्क के इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
समस्या आने पर
यदि परिमार्जन प्लस पोर्टल के उपयोग में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप स्थानीय अंचल कार्यालय या भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इस नई सुविधा से बिहार के भूमि मालिकों को काफी राहत मिलेगी और वे अपने जमीन के दस्तावेजों में हुई गलतियों को आसानी से और बिना किसी परेशानी के सुधार सकते हैं।