Bihar Guest Teacher : पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद गेस्ट शिक्षकों की लगी लॉटरी.

पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए गेस्ट टीचर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्लस-टू स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का ऐलान किया गया है। यह पटना उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले एलपीए के फलाफल से प्रभावित हो सकता है।

   

इस संबंध में शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को संबंधित पत्र दे दिया है। वहीं, उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के विरुद्ध एलपीए दायर करने का भी फैसला किया गया है।

आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने संदीप कुमार झा व अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में 29 मई, 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या-22/2024 के तहत होने वाली उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में अर्हताधारी अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक देने का आदेश पारित किया है।

इस आदेश के मद्देनजर, विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बीपीएससी के सचिव को पत्र देकर कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 51 (25 जनवरी, 2018) के तहत सेवा में लिये निर्धारित अर्हताधारी शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक का वेटेज देते हुए अधिकतम 25 अंक देने की कार्रवाई की जाए।

 

यह आदेश उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित हो सकता है। बहरहाल, आयोग द्वारा इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की संख्या तकरीबन चार हजार थी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च माध्यमिक अध्यापकों की नियुक्ति के बाद सेवामुक्त किये जा चुके हैं। अब उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है।

   

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