Bihar Government Teachers : हाईकोर्ट आदेश के बावजूद शिक्षकों को नहीं मिली सैलरी.

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग से अभी तक विश्वविद्यालयों को आवश्यक राशि जारी नहीं की गई है, जिससे शिक्षकों और पेंशनधारकों में असंतोष फैल गया है।

   

शिक्षा विभाग का वर्तमान रुख

शिक्षा विभाग के रुख को देखते हुए, 15 जून से पहले वेतन भुगतान की संभावना नहीं है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने 10 से 12 जून तक कुलपतियों की बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा होगी।

न्यायालय का आदेश और चेतावनी

गौरतलब है कि पांच मई को पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था। 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे विश्वविद्यालयों को बजट राशि नहीं देंगे, तो उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। अब इस मामले में 25 जून को पुनः सुनवाई होनी है।

 

भविष्य की दिशा

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 10 से 12 जून तक अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के कार्यालय में कुलपतियों की बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालयों को बजट राशि जारी करने पर विचार किया जाएगा। अब यह देखना बाकी है कि शिक्षा विभाग न्यायालय में सुनवाई से पहले विश्वविद्यालयों को बजट राशि जारी करता है या नहीं।

शिक्षा विभाग की इस बैठक और आगामी न्यायालय की सुनवाई से शिक्षकों और कर्मियों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके वेतन का भुगतान हो सकेगा।

   

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