Samastipur Govt Teacher : शिक्षा जैसे पवित्र पेशे से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय आचरण की मर्यादा सर्वोपरि होती है। लेकिन समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस भरोसे को झकझोर दिया है। एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्रा से कथित अशोभनीय बातचीत का आरोप लगा है, जिसका ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई की है।

पूसा प्रखंड के मध्य विद्यालय, गोपालपुर में कार्यरत प्रधानाध्यापक सुनील कुमार को शिक्षा विभाग ने 23 जून 2025 से प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस वायरल ऑडियो क्लिप के संदर्भ में की गई है, जिसमें कथित तौर पर छात्रा के साथ उनकी आपत्तिजनक बातचीत सुनाई देती है। विभागीय स्तर पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त निर्देश के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने यह निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान प्रधानाध्यापक का मुख्यालय अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दलसिंहसराय कार्यालय में निर्धारित किया गया है।


जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डीपीओ (मध्य विद्यालय योजना) सुमित कुमार सौरभ को संचालन पदाधिकारी और बीईओ, पूसा को उपस्थापना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार, निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही, आरोप पत्र भी अलग से निर्गत किया गया है।



