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Samastipur Acid Attack Case : समस्तीपुर तेजाब हमला में तारा देवी और उषा देवी दोषी.

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By Samastipur Today Desk
Samastipur Acid Attack Case : समस्तीपुर तेजाब हमला में तारा देवी और उषा देवी दोषी.

 

 

समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय सिविल कोर्ट ने एक तेजाबी हमले के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए केवटा गांव की तारा देवी और उषा देवी को दोषी करार दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

   

सिविल कोर्ट के एडीजे शशिकांत राय ने तेजाबी हमला मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 अप्रैल की तिथि तय की है।

यह मामला 8 मई 2020 का है, जब केवटा गांव में जीवछ राय अपने भाई के साथ पक्का मकान निर्माण का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान तारा देवी, उषा देवी समेत अन्य लोगों ने उन पर तेजाबी हमला कर दिया था। इस हमले में अरुण राय, प्रेम कुमार और गनिता देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तारा देवी और उषा देवी को धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 326(ए) (तेजाब हमले से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी राम बाबू राय को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया।

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