Rosera

Samastipur Jail : समस्तीपुर जेल के उपकारा के बंदियों को दी गई विधिक जानकारी.

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By Samastipur Today Desk

 


 

Samastipur Jail : समस्तीपुर जेल के उपकारा के बंदियों को दी गई विधिक जानकारी.

 

समस्तीपुर जिले के जेल में बंदियों को विधिक जानकारी दी गई। जिले के रोसरा स्थित उपकारा परिसर में अनुमंडल विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

 

शिविर में विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द टॉपिक ऑफ प्ली बार्गेनिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान पैनल के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बंदियों को प्ली बार्गेनिंग एवं सुलहनीय वादों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 7 साल से कम की सजा के प्रावधान वाले मामले में, यदि आरोपी अपनी बात मान लेता है तो प्ली बार्गेनिंग के तहत आरोपी को इसका लाभ दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए तैयार होने पर, आरोपी को कम से कम सजा दिए जाने का प्रावधान है। इससे न्यायालय के समय में भी बचत होती है और पीड़ित व्यक्ति को भी जल्द राहत मिलती है। ऐसे मामले में लंबे ट्रायल की जरूरत नहीं होती।

विधिक सेवा समिति के जागरूकता शिविर के दौरान पीएलभी मोहम्मद शमी आलम, प्रभारी कारा उपाधीक्षक आशीर्वाद कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।