एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों के तहत अब आम जनता को किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। इस महत्वपूर्ण बदलाव से लोगों को न्याय प्राप्ति में आसानी होगी।
समस्तीपुर जिले के चकमेहसी और बंगरा थानों में शनिवार को आयोजित बैठक में आम जनता को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। चकमेहसी थाना अध्यक्ष दिव्य ज्योति कुमारी ने बताया कि नए आपराधिक कानून 2023 में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए 37 नई धाराएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं जोड़ी गई हैं।
नए कानून के तहत, अब कोई भी आपराधिक घटना होने पर लोग किसी भी थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा लोगों को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने और न्याय प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
बंगरा थाना अध्यक्ष मनीषा कुमारी ने बताया कि नए कानून के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उपयोग किया जाएगा। इन नए कानूनों में दंड की बजाय न्याय पर विशेष बल दिया गया है और न्याय प्रक्रिया को नागरिक केंद्रित और सुविधाजनक बनाया गया है।
बैठक में बताया गया कि इन कानूनों को लेकर जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ भी बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि लोगों में इन कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
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