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Bihar Police Bharti : बिहार सिपाही भर्ती में गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब.

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By Samastipur Today Desk
Bihar Police Bharti : बिहार सिपाही भर्ती में गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब.

 

 

Bihar Police Bharti : बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। खास तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को भी चयनित सूची में शामिल कर दिया गया जिन्हें निगेटिव अंक मिले थे।

   

न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने विजय कुमार व अन्य की ओर से दायर मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने दलील दी कि 16 जनवरी 2020 को प्रकाशित चयन सूची में कई विसंगतियां पाई गई हैं। संशोधित सूची जारी होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार व केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अधिवक्ता संजय पांडेय ने कोर्ट को बताया कि संशोधित सूची पूरी तरह पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तैयार की गई है।

बोर्ड के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा कि कुल 1308 चयनित अभ्यर्थियों में सामान्य श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ अंक 110 था, जबकि सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए कटऑफ अंक (-23) था। उनके अनुसार केवल महिला श्रेणी में ही निगेटिव अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ, अन्य किसी श्रेणी में ऐसा नहीं हुआ। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

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