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Bihar Sarkari Jobs : बिहार के सरकारी स्कूलों में 13,971 लिपिक और परिचारक के पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी.

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By Samastipur Today Desk

 


 

Bihar Sarkari Jobs : बिहार के सरकारी स्कूलों में 13,971 लिपिक और परिचारक के पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी.

 

Bihar Sarkari Jobs : बिहार के सरकारी स्कूलों में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक और परिचारी के 13 हजार 971 पदों पर नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। इसमें लिपिकों के लिए 7550 और परिचारियों केलिए 6421 पद हैं। सबसे पहले इन पदों पर सेवाकाल में मृत शिक्षकों एवं कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

 

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय में 6 से 16 जुलाई तक आवेदन जमा होंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को शेड्यूल जारी किया गया।

इसके मुताबिक, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण का प्रविधान लागू नहीं होगा। मृत्यु तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में मेधा सूची की तैयारी 17 जुलाई से 21 जुलाई तक होगी। औपबंधिक मेधा सूची 22 जुलाई को जारी होगी।

औपबंधिक मेधा सूची पर 23 जुलाई से 25 जुलाई तक आपत्ति ली जाएगी। आपत्तियों का निराकरण 26 जुलाई से 28 जुलाई तक होगा। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 29 जुलाई को होगा। मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान-जांच की तिथि 30 जुलाई से 31 जुलाई तक तय हुई है।

एक अगस्त को अनुकंपा समिति की बैठक होगी। उसमें अनुकंपाधारियों के आवेदनों पर विचार होगा। चार अगस्त को अनुकंपा समिति द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी। छह अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।

सीधी नियुक्ति में स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन कराने के उपरांत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होगा। निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शेड्यूल के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब पूरा करें।

यहां बता दें कि विद्यालय लिपिकों के 50 प्रतिशत पदों पर अनुकंपाधारियों की नियुक्ति होनी है और 15 प्रतिशत पद विद्यालय परिचारियों की प्रोन्नति से भरे जाने हैं। लिपिकों के अवशेष पदों पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति होनी है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी होगा।