Bihar

Voter List Revision : चुनाव आयोग ने शुरू की वोटर वेरिफिकेशन ! इन वोटरों को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज, इनके हटेंगे नाम.

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By Samastipur Today Desk


Voter List Revision : चुनाव आयोग ने शुरू की वोटर वेरिफिकेशन ! इन वोटरों को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज, इनके हटेंगे नाम.

 

Voter List Revision : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। मंगलवार को पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कन्या मध्य विद्यालय में इसकी समीक्षा की।

 

उन्होंने बूथवार मतगणना प्रपत्रों के वितरण की स्थिति, मतगणना प्रपत्रों एवं दस्तावेजों के संग्रहण की स्थिति समेत आयोग के सभी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न हो। साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता इसमें शामिल न हो। मृत/स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाताओं का नाम हटाना भी इसका उद्देश्य है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में 25 जून से 26 जुलाई तक डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा तथा 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। यह ईसीआई/सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर फार्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यदि कोई मतदाता समय पर गणना फार्म जमा नहीं कर पाता है तो वह दावा-आपत्ति अवधि के दौरान फार्म-6 एवं घोषणा के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मतदाता eci.gov.in पर ईपीआईसी नंबर दर्ज कर गणना फार्म भी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं को eci.gov.in और ECINet ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी है।

अंतिम गहन पुनरीक्षण 2003 में:

जिला पदाधिकारी ने बताया कि बिहार के लिए अंतिम गहन पुनरीक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2003 में 01 जनवरी 2003 को अर्हता तिथि मानकर किया गया था। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अंतिम गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची दिनांक 01.01.2003 में शामिल मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है।

इसके अलावा यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से किसी का नाम 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को इस नामांकन के लिए उनसे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उस व्यक्ति की जन्म तिथि कुछ भी हो। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले सभी बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला संपर्क केंद्र सह मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकता है।