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Bihar Free Bijli: एक होल्डिंग में बिजली का अलग कनेक्शन लेने के लिए देना होगा ये दस्तावेज, जानिए नियम

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By Samastipur Today Desk

 


 

Bihar Free Bijli: एक होल्डिंग में बिजली का अलग कनेक्शन लेने के लिए देना होगा ये दस्तावेज, जानिए नियम

 

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना के तहत एक जुलाई से 125 यूनिट फ्री योजना लागू हो गई है। 125 यूनिट बिजली खपत तक बिल नहीं लगने का उपभोक्ता इसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे।

 

एक ही घर में पिता और भाइयों के नाम पर अलग-अलग कनेक्शन लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक ही होल्डिंग पर अलग-अलग नाम से कनेक्शन लेने के विभाग का शर्त पूरा करना होगा।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भागलपुर आपूर्ति क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता (शहरी) प्रकाश झा के अनुसार, एक होल्डिंग पर अलग-अलग नाम से बिजली कनेक्शन के लिए निबंधित बंटवारानामा आवेदन के साथ देना होगा।

किराएदार को भी यदि अपने नाम से कनेक्शन लेना होगा तो उन्हें भी मकान मालिक के साथ निबंधित इकरारनामा देना होगा। स्थल जांच के बाद ही कनेक्शन दिया जा सकता है। गड़बड़ी पाने पर आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

नई योजना लागू होने से पूर्व भी कनेक्शन के लिए लोगों के आवेदन विभाग को प्राप्त होता रहा है। दो-चार आवेदन हर रोज लोग जमा करते हैं।

उन्होंने बताया कि 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्ज, ड्यूटी चार्ज, अधिक डिमांड चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 125 यूनिट से ज्यादा होने पर उक्त चार्ज उपभोक्ता को लगेगा। यह नई योजना शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं के लिए है।

प्रीपेड मीटर हो या फिर डिजिटल मीटर लगा हो दोनों पर 125 यूनिट खपत पर उपभोक्ताओं को बिल नहीं लगेगा।

उन्होंने बताया कि नई योजना के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए 12 अगस्त को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया गया है। ग्रामीण इलाकों में चार जगहों में और शहर में जिला मुख्यालय में शिविर लगाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में दो-तीन दिनों में जगह चिन्हित कर ली जाएगी।