बिहार में 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान के दौरान उत्तराधिकार एवं बंटवारा आधारित नामांतरण को सुगम बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत सरपंच और मुखिया के हस्ताक्षर से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह बिहार में अब मुखिया-सरपंच जारी करेंगे मृत्यु प्रमाणपत्रने इस बाबत सभी जिला समाहर्ताओं को निर्देश भेजा है। पत्र में कहा गया है कि महाअभियान के सफल संचालन के लिए 10 अगस्त को पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ बैठक हुई थी।

उसमें सलाह के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। कई मामलों में रैयत या जमाबंदी दार की मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है।


उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। महाअभियान के दौरान ऐसे मामलों में उनके उत्तराधिकारी द्वारा सफेद कागज पर स्व-घोषणा पत्र देकर मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कराए जाने पर उसे मान्य किया जाएगा।



