Bihar News : बिहार में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नवादा के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता राजवल्लभ यादव को 15 दिनों की पैरोल मिल गई है। गृह विभाग के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने उनकी पैरोल मंजूर कर ली है। यह पैरोल बेउर जेल में बंद राजवल्लभ यादव के जेल से बाहर आने की तिथि से प्रभावी होगी।

जेल आईजी प्रणव कुमार ने इस संबंध में आदर्श केंद्रीय कारा बेउर के जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। यह पैरोल उनकी बुजुर्ग मां के इलाज और खुद की बीमारी के साथ-साथ भाइयों के बीच पैतृक जमीन के बंटवारे के लिए मंजूर की गई है।

आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद नेता:

आपको बता दें कि राजवल्लभ यादव नवादा के कद्दावर नेता रहे हैं। वर्ष 2016 में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लड़की ने दावा किया था कि 6 फरवरी 2016 को बर्थडे पार्टी के बहाने उसे बोलेरो गाड़ी में एक घर में ले जाया गया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया। कुछ समय तक मामला ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद राजवल्लभ यादव ने सरेंडर कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बीस गवाहों ने अपनी गवाही दी, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अगस्त 2023 में भी मिली थी पैरोल :


पूर्व आरजेडी विधायक को इससे पहले 6 अगस्त 2023 को भी 15 दिनों की पैरोल मिली थी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी राजबल्लभ यादव को उस समय भी जेल प्रशासन ने अपनी मां का इलाज कराने के लिए 15 दिनों की पैरोल दी थी। जेल प्रशासन के मुताबिक राजबल्लभ यादव ने अर्जी दी थी कि उसकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए उसे 15 दिनों के पैरोल पर रिहा किया जाए। इसके बाद उसे 15 दिनों के लिए जेल से रिहा कर दिया गया था। बेउर जेल प्रशासन के मुताबिक राजबल्लभ यादव 22 अगस्त तक जेल से बाहर थे।

