Bihar

Agniveer Recruitment Case: पटना हाईकोर्ट पहुंचा बिना टेंडर अग्निवीर भर्ती का काम कराने का मामला

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By Samastipur Today Desk


Agniveer Recruitment Case: पटना हाईकोर्ट पहुंचा बिना टेंडर अग्निवीर भर्ती का काम कराने का मामला

 

जिले के चक्कर मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए टेंट, बैरिकेडिंग और अन्य कार्यों को लेकर पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। खुशबू कुमारी ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस कार्य को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध बताया है।

 

याचिका में बिहार सरकार और भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि 15 लाख से अधिक की योजना का काम करने के लिए खुली निविदा की आवश्यकता होती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विभाग ने पहले ही इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, लेकिन उनका उल्लंघन कर अग्निवीर भर्ती रैली के काम बिना टेंडर के कराए जा रहे हैं।

 

 

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