Bihar

Sarkari Yojana : बिहार के युवाओं की बल्ले-बल्ले ! शुरू करें गुड़ उद्योग, सरकार देगी पैसे, इस तारीख तक करें आवेदन.

Photo of author
By Samastipur Today Desk
Sarkari Yojana : बिहार के युवाओं की बल्ले-बल्ले ! शुरू करें गुड़ उद्योग, सरकार देगी पैसे, इस तारीख तक करें आवेदन.

 

 

Sarkari Yojana : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने गन्ना की खेती और गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य में गुड़ उद्योग को प्रोत्साहन देने का अहम फैसला लिया है।इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब किसानो को गुड़ उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे राज्य के किसान गुड़ उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होगें।

   

इस योजना के माध्यम से उद्यमियो को गुड़ उद्योग लगाने के लिए सरकार की ओर से संयंत्र की स्थापना की पूंजी लागत का 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियो को बैंक ब्याज दर पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत इच्छुक उधमियों से आवेदन मांगे हैं।

योजना का उद्देश्य :

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई गुड़ उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य गुड़ उद्योग स्थापित करने के लिए युवा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि राज्य मे गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके और किसानो को गुड़ उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत राज्य मे कुल 81 गुड़ यूनिट स्थापित किए जाएंगे। जिसमें 70% यूनिट गैर चीनी मिल क्षेत्र मे स्थापित की जाएगी और 30% यूनिट चीनी मिल क्षेत्र मे ही स्थापित की जाएगी।

जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी :

जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 5-60 टन प्रतिदिन पेराई की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना पर पूंजी लागत का 50 प्रतिशत राशि अनुदान दिया जाएगा। इसमें 5-20 टन प्रतिदिन पेराई की क्षमता वाले संयंत्र लगाने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 6 लाख रुपये तक देय होगा। इसी प्रकार 21-40 टन प्रतिदिन पेराई की क्षमता वाले संयंत्र लगाने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपये तक देय होगा। वहीं, 41-60 टन प्रतिदिन पेराई की क्षमता वाले संयंत्र लगाने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 45 लाख रुपए तक, जबकि 60 टन प्रतिदिन पेराई की क्षमता वाले संयंत्र लगाने पर लागत का 20 प्रतिशत या 45 लाख रुपये तथा अधिकतम एक करोड़ रुपए तक देय होगा।

 

 

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ :

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

यहां करें आवेदन :

अगर आप बिहार के किसान हैं और खेती के साथ-साथ कृगुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम से जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ccs.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2024-25 का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक- 05.02.2025 संध्या 06:00 बजे तक है।

गुड़ उद्योग प्रोत्साहन योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु :

  • इच्छुक निवेशक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। कार्यालयवार रिक्तियों के अनुसार आवेदन लिया जाएगा साथ ही वैसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था परन्तु चयन नहीं हो पाया या आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया, वे भी पुनः आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदक को गुड़ उत्पादन हेतु लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।
  • परियोजना लागत के 25 लाख रूपये से अधिक होने पर एस०आई०पी०बी० का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
  • गुड़ इकाई कार्यरत चीनी मिल के 15 किलोमीटर की परिधि से बाहर स्थापित होनी चाहिए।
  • विभिन्न क्षमताओं यथा 05-20, 21-40, 41-60, 60 से अधिक टी०सी०डी० के गुड़ इकाई के लिये आवेदन कर सकेंगे।
  • पूंजी लागत का 50 प्रतिशत / अधिकतम अधिसीमा के अधीन अनुदान देय होगा।
    अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 10 प्रतिशत एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है।
  • लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रैण्डमाईजेशन के आधार पर आवेदक का चयन किया जायेगा।

 

Leave a Comment