शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामलों में सख्ती बरतते हुए समस्तीपुर की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायाधीश संजय कुमार दो ने शराब तस्करी के आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल कानून की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि समाज को एक सख्त संदेश भी देता है कि इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह मामला पूसा थाना क्षेत्र के पातेपुर गांव का है, जहां 12 फरवरी 2018 को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सात कार्टन शराब बरामद की थी। शराब को आरोपी विनोद सिंह ने जमीन में गाड़ कर छुपा रखा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष का नेतृत्व पंकज कुमार ने किया, जिन्होंने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता को साबित किया। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता विश्व विजय कुमार ने आरोपी की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सजा का निर्धारण करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा। यह फैसला क्षेत्र में शराब तस्करी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के प्रयासों को मजबूती देता है।
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