Samastipur Court Order : समस्तीपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां न्यायालय ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी है।

समस्तीपुर के अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम ने उजियारपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के खिलाफ कठोर कदम उठाया है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारी ने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए उनका वेतन अगली सुनवाई तक रोका जाता है।

मामला कांड संख्या 142/2024 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त मंजय राय, अभिषेक यादव और संजीव राय को पटना उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत प्रदान की थी। जमानत की शर्त के तहत अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास जांच कर प्रतिवेदन अदालत में जमा करना आवश्यक था।

इस सिलसिले में 16 अगस्त 2024 को उजियारपुर थाना से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद भी कई बार याद दिलाए जाने पर भी कोई प्रतिवेदन कोर्ट को नहीं भेजा गया। 25 जून 2025 को समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा गया, फिर भी न्यायालय को अब तक रिपोर्ट नहीं मिल सकी।


न्यायालय ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कहा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना को सहन नहीं किया जा सकता। इस आदेश की प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी भेजी गई है ताकि वेतन पर रोक प्रभावी ढंग से लागू हो।

