बेंगलुरु स्थित एक निजी फर्म में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत पूसा के मूल निवासी अतुल सुभाष (34) की आत्महत्या मामले में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल ने पत्नी, उसके परिवार के सदस्यों और एक जज पर उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के मराठाहल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 3 (5) (जब दो या दो से अधिक लोग एक ही इरादे से काम करते हैं तो संयुक्त आपराधिक दायित्व स्थापित करना) के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर तकनीकी कर्मचारी की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ दर्ज की गई है।
एफआईआर के अनुसार, अतुल सुभाष ने 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की और उनका एक बच्चा भी है। चारों आरोपियों ने तलाक के बाद अतुल सुभाष के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। मामले के निपटारे के लिए तीन करोड़ रुपये देने पर जोर दिया। अतुल की पत्नी ने चार साल के बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपये मांगे। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने पर अतुल ने आत्महत्या कर ली।
विकास ने कहा, मेरे भाई से अलग होने के आठ महीने बाद उसकी पत्नी ने तलाक का मामला दायर किया। मेरे परिवार पर कई आरोप लगाए। भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं – मेरे भाई ने इसके लिए लड़ाई लड़ी पर वह हमें छोड़कर चला गया।
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