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Samastipur Police : समस्तीपुर में शराब तस्कर और भूमि माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई.

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By Samastipur Today Desk

 


 

Samastipur Police : समस्तीपुर में शराब तस्कर और भूमि माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई.

 

Samastipur Police : समस्तीपुर जिले में पुलिस ने अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसको लेकर पुलिस ने कुल 24 अपराधियों को चिह्नित किया है, जिनकी संपत्तियां भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 107 के तहत जब्त की जाएंगी। इनमें शराब और भूमि माफिया के साथ रंगदारी-लूट आदि के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधी शामिल हैं।

 

इस कार्रवाई को लेकर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि जिले के सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय ऐसे अपराधियों, भू-माफियाओं और शराब माफियाओं की सूची तैयार करें, जिन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इसके तहत छोटे थानों को महीने में कम से कम एक और बड़े थानों को दो से तीन सूची तैयार करने को आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 107 के तहत की जाएगी। इसके अंतर्गत अनुसंधान पदाधिकारी (आइओ) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) और एसपी के अनुमोदन के बाद सीधे कोर्ट को संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव दे सकेंगे।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभी तक कुल 24 अपराधियों को चिह्नित किया है, इनमें से चार पर कोर्ट में जब्ती का प्रस्ताव दाखिल भी किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं शेष 20 लोगों की संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। आकलन का काम पूरा होते ही संबंधित सूची न्यायालय में समर्पित की जाएगी।

बता दें कि पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य के 1249 थानों में अब तक 1172 अपराधियों की संपत्ति को जब्ती के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं राज्य में संपत्ति जब्ती के 239 प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) के समक्ष, 212 प्रस्ताव एसपी के समक्ष तथा 188 प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। अब तक चार मामलों में संपत्ति जब्ती के आदेश पारित किए जा चुके हैं।

बताया गया है कि कोर्ट में संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान जवाब के लिए संबंधित अपराधी को 14 दिनों का समय दिया जाएगा। अगर इस दौरान जवाब नहीं मिलता है, तो कोर्ट एकपक्षीय फैसला सुना सकेगी। यदि अपराध से पीडि़त व्यक्तियों की पहचान हो गई है, तो संबंधित डीएम को 60 दिनों के अंदर जब्त संपत्ति का वितरण पीड़ितों के बीच करना होगा। चिह्नित किए गए अपराधियों के प्रथम अपराध के बाद अर्जित की गई संपत्ति को अवैध मानकर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।