Samastipur News : पटना उच्च न्यायालय ने समस्तीपुर सहित राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। रजिस्ट्रार जनरल प्रदीप कुमार मलिक ने कंप्यूटर सेल के तहत पत्र जारी कर यह आदेश दिया।

इस पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ताओं, अधिवक्ता क्लर्कों, बार एसोसिएशनों, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित प्रयास किए जाएं। सभी को ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।

इसके तहत शुरुआती चरण में नियमित जमानत, अग्रिम जमानत, एमएसीटी, सिविल और अन्य उपयुक्त मामलों की ई-फाइलिंग शुरू की जाए। इसके बाद धीरे-धीरे सभी प्रकार के मामलों को ई-फाइलिंग के दायरे में लाया जाए। जब हितधारकों के बीच विश्वास बन जाए, तब ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया जा सकता है। हर माह के अंत तक जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और प्रशिक्षण सत्रों की संख्या की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजनी होगी।


उच्च न्यायालय ने कहा कि ई-फाइलिंग से दायर मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक तैयार कर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। न्यायाधीशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ई-फाइलिंग और वीडियो सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी प्रयास करें।

इसके साथ ही सुनवाई के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ई-फाइलिंग से दायर मामलों में ई-भुगतान की सुविधा का उपयोग हो। इसमें ई-सेवा केंद्रों की मदद ली जा सकती है।
