समस्तीपुर ज़िले के रोसड़ा में वर्ष 2019 में एक मोबाइल दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले और लूट के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। एडीजे द्वितीय उमेश कुमार की कोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जिससे इस मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।मंगलवार को रोसड़ा व्यवहार न्यायालय ने 2019 के इस आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए, उदयपुर के निवासी मो. इमरान अंसारी और मो. महफूज को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 397 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि यह जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो दोनों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राम कुमार और बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता सतीकांत सहनी शशि एवं विनोद कुमार सिंह ने अदालत में अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।
इस घटना के अनुसार, 22 अगस्त 2019 की रात, गोविंदपुर चौक के पास अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार अरुण कुमार पर हमला कर उसे लूट लिया था। अपराधियों ने उसके पास से करीब दो लाख रुपये के मोबाइल सेट छीन लिए और चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अरुण के भाई सुशील कुमार ने घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी दुकान से घर लौटते समय, छह बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया।
पुलिस जांच के दौरान आरोपियों इमरान अंसारी और मो. महफूज को गिरफ्तार किया गया था, और इनकी निशानदेही पर इमरान के घर से लूटे गए मोबाइल सेट भी बरामद किए गए थे। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई।
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