Bihar

BPSC अध्यक्ष पर सुप्रीम कोर्ट सख्त ! कोर्ट ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस, हो सकती है बड़ी कार्रवाई.

<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;"><strong>BPSC Chairman&colon; सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार सरकार को यह नोटिस बिहार लोक सेवा आयोग &lpar;बीपीएससी&rpar; के अध्यक्ष पद पर परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जारी किया गया है&comma; जिसमें परमार की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है।<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील और याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर विचार किया&comma; जिन्होंने मनुभाई की आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी थी। हालांकि&comma; पीठ ने इस तथ्य की आलोचना की कि याचिका एक ऐसे वकील द्वारा दायर की गई थी&comma; जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई संबंध या भागीदारी नहीं है।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">राज्य सरकार और बीपीएससी अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा&comma; &&num;8220&semi;एक वकील के रूप में&comma; आपको ऐसी जनहित याचिकाएँ दायर करने से दूर रहना चाहिए क्योंकि आपका बीपीएससी से कोई संबंध या भागीदारी नहीं है।&&num;8221&semi; पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक न्यायमित्र भी नियुक्त किया है।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">याचिका में 15 मार्च 2024 को की गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया है कि लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में केवल &&num;8220&semi;बेदाग चरित्र&&num;8221&semi; वाले लोगों को ही नियुक्त करना संवैधानिक आदेश के खिलाफ है। जनहित याचिका के अनुसार&comma; परमार बिहार सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज एक कथित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हैं और यह मामला पटना में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित है।<&sol;p>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; justify&semi;">याचिका में कहा गया है&comma; &&num;8220&semi;प्रतिवादी संख्या दो &lpar;परमार&rpar; पर भ्रष्टाचार और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं और ऐसे में उनकी ईमानदारी संदेह के घेरे में है&comma; इसलिए उन्हें बीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था।&&num;8221&semi; याचिका में दावा किया गया है कि परमार अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर नियुक्ति के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं&comma; क्योंकि वे बेदाग चरित्र के व्यक्ति नहीं हैं।<&sol;p>&NewLine;

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